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भाजपा उम्मीदवार Punnulal Mohle की गले की हड्डी बनी पानी पाउच ? बैन होने के बाद भी चुनाव में बंटवा दिए 50 बोरी

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रायपुर: (Punnulal Mohle) छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और नतीजों पर से कल पर्दा उठ जाएगा। यानि कल तय हो जाएगा प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों की मानें तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिख रही है। लेकिन दोनों ही दलों के नेता बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और दावा करेंगे भी क्यों नहीं..चुनाव जीतने के लिए सभी नेताओं ने जमकर खर्च किए हैं। मतदान के बाद लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने चुनावी खर्च की जानकारी निर्वाचन आयोग को दे दी है।

मुंगेली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पुन्नूलाल मोहले ने भी अपने चुनावी खर्च के बारे में निर्वाचन आयोग को जानकारी दे दी है। दी गई जानकारी के अनुसार पुन्नू लाल मोहले ने कुल 5,90,335 रुपए खर्च किए हैं, जिसमें बैनर, पोस्टर, गाड़ियां, टेंट सहित अन्य खर्च शामिल हैं। भाजपा उम्मीदवार मोहले की ओर से दिए गए चुनावी खर्च की जब हमने पूरी डिटेल देखी तो कुछ और ही बात निकलकर सामने आई है। जी हां पुन्नूलाल मोहले ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी चीजों का वितरण किया है जिसे प्रशासन ने बैन कर रखा है।

दरअसल पुन्नूलाल मोहले ने अपने चुनावी खर्च के ब्यौरे में जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने 50 बोरी पानी पाउच और 5 पेटी पानी बॉटल बाटी गई है, जिसका कुल खर्च 3700 रुपए दिखाया है। अब सोचने वाली बात ये है कि पॉलिथिन बैन किए जाने के बाद से प्रशासन ने पानी पाउच पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो पुन्नूलाल मोहले ने पानी पाउच कैसे बंटवा दी? वो प्रशासन की खुली आंखों के सामने। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जब पानी पाउच बैन है तो फिर बना कौन रहा है? प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं?

ये हमेशा देखने को मिलता है कि आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों और नेताओं पर प्रशासन की पैनी नजर रहती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी भीड़ कंट्रोल करने की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है, लेकिन इसके बाद भी किसी भी अधिकारी को इस बात की भनक नहीं लगी कि भाजपा उम्मीदवार ने खुलेआम प्रतिबंधित पानी पाउच बटवा दिया, वो भी 50 बोरी।

देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग गई है। इस पाबंदी का मतलब इन चीजों को बनाना, आयात करना, जमा करना, डिस्ट्रिब्यूशन, सेल, इस्तेमाल करने पर रोक है। इन सामानों की उपयोगिता कम है और तुरंत फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 चीजों पर पाबंदी लगी है। यह सामान यानी वह प्लास्टिक का सामान जो फेंकने से पहले या रिसाइकल करने से पहले सिर्फ एक बार ही अमूमन इस्तेमाल किया जाता है।

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