अपराधछत्तीसगढ़
Trending

Murder Case, मां-बाप के हत्यारे बेटे को मिली बड़ी राहत.. हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला..

1 जनवरी 2018 को दुर्ग के गंजपारा निवासी संदीप जैन ने अपने पिता रावल मल जैन और मां सुरजा बाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

विज्ञापन
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

बिलासपुर:  (Murder Case) बिलासपुर हाईकोर्ट ने दुर्ग के चर्चित रावल मल जैन मनी दंपत्ति हत्याकांड मामले में दंपत्ति के आरोपी बेटे संदीप जैन को राहत देते हुए फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। 1 जनवरी 2018 को दुर्ग के गंजपारा निवासी संदीप जैन ने अपने पिता रावल मल जैन और मां सुरजा बाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने जैन दंपत्ति की हत्या के आरोपी बेटे संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने बताया था कि उसके पिता रावल मल जैन पुरानी रूढ़ीवादी विचारधारा के थे।

विज्ञापन

उनको उसके महिला मित्रों से मिलना पसंद नहीं था। वे कई बार उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने की धमकी भी दे चुके थे। इससे व्यथित होकर उसने अपने पिता को मारने की साजिश रची थी। संदीप ने पिता की हत्या करने के लिए एक देसी पिस्टल और कारतूस खरीदा था। देसी पिस्टल और कारतूस कालीबाड़ी दुर्ग निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता और गुरूनानक नगर दुर्ग निवासी शैलेंद्र सागर ने बेचा था। Murder Case मामले की सुनवाई करते हुए दुर्ग जिला कोर्ट ने संदीप जैन को फांसी की सजा और दोनों सह-आरोपियों को जिला न्यायालय ने पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

इसके खिलाफ संदीप के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग जिले की चर्चित रावल मल जैन दंपत्ति हत्याकांड में आरोपी बेटे संदीप जैन को राहत दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य अभियुक्त संदीप जैन की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है, साथ ही मामले में दो सह अभियुक्त शैलेंद्र और गुरु दत्ता की 5-5 साल की सजा को बदलकर उन्हें दोष मुक्त कर दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button