अपराधमध्यप्रदेश

Hostel Operator के Murder मामले में आया फैसला, सत्र न्यायालय ने हत्यारों को सुनाई दोहरे आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

वर्ष 2017 में हुए (Hostel Operator) होस्टल संचालक के जघन्य हत्याकांड में शामिल तीन हत्यारों को अब सत्र न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारों ने पहले तो सब्बल से हमला कर होस्टल संचालक को मौत के घाट उतारा, फिर शव को उसी की कार की डिक्की में रखकर सनावद ले गए। जिसके बाद यहां उन्होंने कार को आग के हवाले कर दिया। आग में झुलसने से शव पहचान में भी नहीं आ रहा था। बाद में मृतक के बेटे और पत्नी की डीएनए जांच करवाई गई। जिसके बाद मृतक की पहचान हो सकी।

विज्ञापन

दरअसल यह पूरा मामला, सात नवंबर 2017 की रात करीब डेढ़ बजे (Hostel Operator) होस्टल संचालक अनिल कुमार जैन के बेटे अंशुल ने भंवरकुआं पुलिस थाने पर उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अंशुल का कहना था कि उसके पिता यह बोलकर गए थे कि होस्टल में टाइल्स का काम कर रहे ठेकेदार दिलीप यादव ने उन्हें मूखेड़ी चौराहा पर टाइल्स दिलवाने ने के लिए बुलाया है। वे उससे मिलने अपनी कार एमपी 09 सोएन 8950 से गए थे। इसके बाद से वे नहीं लौटे और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

इस बीच भंवरकुआं पुलिस को सनावद पुलिस से सूचना मिली कि खंडवा रोड पर ग्राम बासवा में एक कार जिसका नंबर एमपी 09 सीएन 8950 है, जल रही है जिसे मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। कार की डिक्की में बोरे में एक अज्ञात शव पूरी तरह से जला हुआ था। जिन्हें अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर शव बोरे में बांधकर कार की डिक्की में पीछे छिपाकर कार को आग लगाई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। गौरतलब है कि पांच साल बीतने के बाद सत्र न्यायालय में अब मृतक के पक्ष में फैसला सुनाया गया है l

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button