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1 दिसंबर से सिम कार्ड के लिए जरूरी होंगे ये नियम, जान लें वरना जाना पड़ सकता है जेल…

आपको बता दें कि सरकार 1 दिसंबर से सिम कार्ड खरीदने के नए नियमों को लागू करने जा रही है।

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यदि आप भी हैं फोन के शौकिन तो ये ​खबर बिल्कुल आपके लिए है। क्यों कि फोन तो बिना सिम कार्ड के चलता नहीं है, इसीलिए फोन के यूज करने वाले हर शख्स के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। ध्यान से सिम कार्ड के लिए इस खबर को पूरा पढ़ें, वरना एक गलती की वजह से आपको जेल की रोटी भी खानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि सरकार 1 दिसंबर से सिम कार्ड खरीदने के नए नियमों को लागू करने जा रही है। सरकार पहले इसे 1 अक्टूबर को लागू करने वाली थी लेकिन बाद में इसे दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

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अगर आप नया सिम खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सिम कार्ड विक्रेता हैं तो आपको नए नियमों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। बताया जा रहा है कि दूरसंचार विभाग की तरफ से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में सिम खरीदने और बेचने वालों को नए नियम के बारे में मालूम होना चाहिए। वरना नियम उल्लंघन पर आपको जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ सकता है।

दरअसल केंद्र सरकार फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त हो गई है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन ने नए सिम कार्ड नियम जारी किये हैं। इन नियमों को 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना था, लेकिन सरकार की तरफ से 2 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। ऐसे में अब नए नियमों को 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जा रहा है।

नए नियमों को तहत सिम कार्ड बेचने वालों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की सही से केवाईसी करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने वालों को एक साथ ज्यादा सिम लेने को प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब यूजर्स एक साथ कई सिम कार्ड इश्यू नहीं करा पाएंगे। साथ ही एक आईडी पर एक सिमित संख्या में सिम कार्ड इश्यू किए जाएंगे।

दरअसल ऐसी रिपोर्ट् मिल रही थी कि सिम कार्ड विक्रेता बिना उचित वेरिफिकेशन और जांच के नए सिम कार्ड इश्यू कर रहे हैं, जो फ्रॉड की वजह बन रहे हैं। ऐसे में सरकार साफ कर दिया है कि अगर कोई फर्जी सिम कार्ड बेचता पाया जाता है, तो उसे 3 साल जेल जाना होगा। साथ ही उसके लाइसेंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत में करीब 10 लाख सिम कार्ड बिक्रेता हैं। इनमें से ज्यादा बल्क में कंपनी और अन्य संस्थानों को सिम कार्ड इश्यू करते हैं।

नियमों के तहत सभी सिम बिक्रेता यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन सभी नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जेल तक जाना पड़ सकता है।

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