Arvind Kejriwal को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में समन जारी,
अदालत के सूत्रों के अनुसार, मामला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित आइपीसी की धारा 171 (ई) के तहत दर्ज किया गया
(Arvind Kejriwal) गोवा की एक अदालत ने मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके उन्हें 29 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। आप की स्थानीय इकाई ने कहा कि उसे समन मिला है, लेकिन उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले के विवरण की जानकारी नहीं है। अदालत के सूत्रों के अनुसार, मामला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित आइपीसी की धारा 171 (ई) के तहत दर्ज किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मापुसा कोर्ट ने समन जारी किया है।
आरोप पत्र 2018 में किया गया था दायर: आप की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि उन्हें समन केजरीवाल को अदालत में पेश होने की तारीख से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आरोपपत्र 2018 में दायर किया गया था। हमें मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है। पेशे से अधिवक्ता पालेकर ने कहा कि वह बुधवार को केजरीवाल की ओर से अदालत में पेश होंगे। उन्होंने कहा कि हम दस्तावेज प्राप्त करेंगे और फिर इस पर निर्णय लेंगे कि कार्यवाही को ऊपर की अदालत में चुनौती दी जाए या नहीं।