असम: (Himanta Bishwa Sharma) असम हिमन्त बिश्व शर्मा सरकार कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इस अधिनियम में विवाह की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। इसमें भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है l
Himanta Bishwa Sharma बाल विवाह को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि, जब तक मैं जिंदा हूं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। दरअसल, असम विधानसभा में अपने भाषण के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा ने कहा, “…मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूं मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हिमंत बिस्वा सरमा जीवित हैं ऐसा नहीं होने दूंगा…मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देता हूं मैं इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा l