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Supreme Court ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कही बड़ी बात..राजनीतिक दलों को पैसे कहां से मिले ये वोटर को जानने का हक’

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नई दिल्ली: (Supreme Court) लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है l

Supreme Court मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि क्या 19(1) के तहत सूचना के अधिकार में राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार शामिल है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस अदालत ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में जानकारी के अधिकार को मान्यता दी और यह केवल राज्य के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सहभागी लोकतंत्र सिद्धांत को आगे बढ़ाने तक सीमित है।

क्या आरटीआई के तहत राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग भी आएगी? ये सवाल हमारे समक्ष था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। सीजेआई ने कहा कि हमारी राय है कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और चुनावी ट्रस्ट के अन्य माध्यमों से योगदान अन्य प्रतिबंधात्मक साधन हैं। इस प्रकार काले धन पर अंकुश लगाना चुनावी बांड का आधार नहीं है l

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