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ज्ञानवापी के ऐतिहासिक फैसले पर बोले Sohan Lal Arya ‘व्यास का तहखाना..भक्तों के लिए नहीं खोला गया’
वाराणसी: (Gyanvapi Case) ज्ञानवापी केस में बीते दिन बुधवार को बड़ा फैसला आया। स्थानीय कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए l
Gyanvapi Case वहीं अदालत द्वारा ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद वकील सोहन लाल आर्य कहते हैं कि आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अदालत का कल का फैसला अभूतपूर्व था। व्यवस्थाएं की गई हैं लेकिन यह (व्यास का तहखाना) अभी तक भक्तों के लिए नहीं खोला गया है l