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SC Verdict : सरकारी बसों का राजनीतिक उपयोग करने पर यूपी कांग्रेस कमेटी को सशर्त राहत, चार सप्ताह में एक करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

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(SC Verdict) सुप्रीम कोर्ट ने 1981 से 1989 के बीच उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों का राजनैतिक उद्देश्य से उपयोग किये जाने के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सशर्त राहत दी है l सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) चार सप्ताह में एक करोड़ रुपये जमा कराती है तो उसके खिलाफ 2.66 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रहेगी l

SC Verdict न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यूपी कांग्रेस कमेटी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। शुक्रवार को जब मामला सुनवाई पर आया तो याचिकाकर्ता यूपी कांग्रेस कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने हाई कोर्ट के पैसे के भुगतान आदेश का विरोध किया।

खुर्शीद ने कहा कि जबकि हाई कोर्ट ने आदेश में यह माना है कि यूपी पब्लिक मनी (रिकवरी एंड ड्यूज) एक्ट 1972 के तहत रिकवरी नहीं हो सकती इसके बावजूद विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए पैसा देने का आदेश दे दिया है। इन दलीलों पर पीठ ने पूछा कि क्या राजनैतिक दल बिना पैसा दिये रैलियों में सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

सलमान खुर्शीद ने कहा निश्चित तौर पर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस केस में उनका कहना है कि यह तय होना चाहिए कि किस हद तक सरकार की जिम्मेदारी बनेगी और किस हद तक राजनैतिक दल की। अगर राजनैतिक दल ने कांट्रेक्ट किया है तो उसे उस करार के आधार पर भुगतान करना चाहिए।

खुर्शीद ने कहा कि यह बात ट्रायल में तय हो सकती है। हालांकि, पीठ इससे बहुत सहमत नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि पहले ही इस मामले में काफी देर हो चुकी है। मामले को मध्यस्थता के जरिए तय करने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। वकील ने भी इससे सहमति जताई l

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