Omar Abdullah को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका,पत्नी पायल से तलाक की अर्जी
अदालत ने पहले उमर को पायल अब्दुल्ला को हर महीने डेढ़ लाख रुपये का ‘अंतरिम गुजारा भत्ता’ देने का निर्देश दिया था l
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम (Omar Abdullah) उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है l कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पायल अब्दुल्ला से तलाक की अर्जी खारिज कर दी l दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है l फैमिली कोर्ट ने भी उमर अब्दुल्ला की ओर से दाखिल तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था l हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट और गलत हैं l उमर अब्दुल्ला द्वारा दायर तलाक याचिका को फैमिली कोर्ट ने 2016 में इसी आधार पर खारिज कर दिया था l
पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘हमें पारिवारिक अदालत के इस विचार में कोई खामी नहीं मिली कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। अपीलकर्ता अपने प्रति शारीरिक या मानसिक, ऐसे किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे जिसे क्रूर कृत्य कहा जा सके।’’ बता दें कि निचली अदालत ने 30 अगस्त 2016 को (Omar Abdullah) अब्दुल्ला की तलाक के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने कहा था कि अब्दुल्ला ‘‘क्रूरता’’ या ‘‘परित्याग’’ के अपने दावों को साबित नहीं कर सके।
जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है, जिसने उमर को राहत देने से इनकार कर दिया था l अदालत ने पहले उमर को पायल अब्दुल्ला (Omar Abdullah) को हर महीने डेढ़ लाख रुपये का ‘अंतरिम गुजारा भत्ता’ देने का निर्देश दिया था l जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल जज बेंच ने अगस्त में कहा था कि उमर ‘अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते और उन्हें एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए l