CG Bemetara News : खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते अमानक खाद्य का विक्रय करने वालों पर होगी कार्यवाही
बेमेतरा: (CG Bemetara News) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सह अभिहित अधिकारी के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा जिला अंतर्गत, मिठाई दुकान, होटल, किराना दुकान, खाद्य निर्माता फर्म इत्यादि खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करते हुए रेस्टोरेंट से वेज ग्रेवी, कुक्ड पनीर मसाला, सुपर बाजार से शक्कर, मल्टीसोर्स एडिबल ऑयल, घी, मिल्क केक मिठाई लूज, इत्यादि गुणवत्ता जांच हेतु का नमूना लिया गया है।
CG Bemetara News साथ ही अमानक स्तर के पाए गए खाद्य पदार्थों पान मसाला, चना बेसन, मिथ्याछाप बेकरी प्रोडक्ट, अवमानक चिली पाउडर, चायपत्ती एवं मिथ्याछाप पोहा इत्यादि के विक्रेता तथा निर्माता फर्म को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 125000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रूपए, अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रतिष्ठान में साफ सफाई रखने व किसी भी तरह से अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करने निर्देश दिया जा रहा है।
इसी प्रकार न्यूजपेपर या अन्य प्रिंटिंग स्याही लगे पेपर का इस्तेमाल खाद्य सामग्री जैसे समोसा, बड़ा, भजिया व मिठाई आदि में लपेटकर उपयोग न करने तथा इसके बदले फूड ग्रेड पेपर तथा मिठाईयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों में एफएसएसआई द्वारा परमिटेड रंग का उपयोग करने संबंधी नियमानुसार आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है।
उक्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू कुर्रे एवं श्री कमल प्रसाद, नमूना सहायक द्वारा किया जा रहा है। जिले में होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जा रही है जिससे जन सामान्य को सुरक्षित खाद्य पदार्थ / मिठाईयां उपलब्ध हो सके।