मध्यप्रदेश: (Honey Trap Case) मध्यप्रदेश के इंदौर में स्पेशल कोर्ट में आज बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की सुनवाई हुई। मामले में तीन बिंदुओं को लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एसआईटी चीफ आदर्श कटियार के 7 पहले ही नियुक्त होने और उनके ट्रेनिंग में होने के कारण 2 मामलों में जवाब पेश नहीं किया जा सका l आरोपी द्वारा सीआरपीसी 173 के प्रतिवेदन और कमलनाथ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव होने को लेकर SIT का जवाब आज कोर्ट में प्रस्तुत होना था।
Honey Trap Case साथ ही आरोपी रूपा अहिरवार द्वारा कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मोबाइल की मांग भी की गयी थी। इन तीनों ही बिंदुओं पर आज सुनवाई होना था लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने आज कोर्ट के समक्ष एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद नए एसआईटी प्रमुख नियुक्त होने और उनके नियुक्ति के बाद उनका ट्रेनिंग पर जाने को कारण बता कर जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाने की बात कही l
रूपा अहिरवार द्वारा मोबाइल की मांग को लेकर शासकीय अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति जताई, कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा की इसी मोबाइल को अपराध में इस्तेमाल किया गया था और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। मुख्य साक्षी होने के कारण इस मोबाइल को वापस सौंपा नहीं जा सकता है, शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष इसी 1 बिंदु पर अपना जवाब प्रस्तुत किया है l