नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, इसमें एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई है।
उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत ईडी की शिकायत और 17 अगस्त, 2022 के दूसरे पूरक आरोप पत्र को चुनौती दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश होते हुए विशेष वकील जोहेब होसियन ने याचिका की विचारणीयता का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और कहा कि जब विशेष न्यायाधीश द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश को कोई चुनौती नहीं है, तो अभियोजन की शिकायत को चुनौती सुनवाई योग्य नहीं है।
फर्नांडीज के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिका में प्रार्थना आपराधिक कार्यवाही में पारित प्रत्येक आदेश को शामिल करती है और संज्ञान के आदेश का उससे कोई लेना-देना नहीं है। मामले पर थोड़ी देर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने नोटिस जारी किया और 29 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए मामले में ईडी से जवाब मांगा