इलाहाबाद: (Gyanvapi Case) इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदू पक्ष को पूजा किए जाने देने का फैसला सुनाया था। जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा था। जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकारी को बरकरार रखा है l
Gyanvapi Case हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी l इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास तहखाना’ में चल रही पूजा जारी रहेगी। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे l
अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा, “सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है l अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए l