उत्तर प्रदेश

Gyanvapi case: ‘व्यास जी के तहखाने’ में जारी रहेगी पूजा, अगली सुनवाई में हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

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इलाहाबाद। ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई. मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर दो बजे होगी, तब तक के लिए व्यास जी के तहखाने में पूजा पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है

वाराणसी जिला जज के व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा करने की हिन्दू पक्ष को दी गई छूट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. सुनवाई कर रहे जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी के साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को सुना

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के साथ यूपी के एडवोकेट जनरल से वर्तमान स्थिति बताने को कहा है. एडवोकेट जनरल ने बताया कि तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू कर दी गई है. बड़ी संख्या में लोग तहखाने के दर्शन भी कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा वहां किए गए इंतजामों की जानकारी देने को कहा

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