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Delhi Riots Case: आरोपी उमर खालिद को फिर झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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Delhi Riots Case: नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। दिल्ली दंगे की साजिश के आरोपों को लेकर उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। खालिद की जमानत याचिका की अर्जी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में लगाई गई थी। जहां से उसे झटका लगा है। बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। एएसजे समीर बाजपेयी ने खालिद द्वारा दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। खालिद की तरफ से अदालत के समक्ष दूसरी बार नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी। जिसे अदालत की तरफ से एक बार फिर से खारिज कर दिया गया। मार्च 2022 में भी ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की थी। अब कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने भी उमर खालिद की जमानत की याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया।

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