Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के मामले में दूसरी बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को जमानत देने से मना कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला कुछ दिन पहले सुरक्षित रख लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि आप नेता घोटाले के किंगपिन हैं। इनको जमानत नहीं देनी चाहिए। सीबीआई ने कहा, ‘अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई तो वह सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव डाल सकते हैं।’