Crime News: मुजफ्फरपुर: बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान के बीच बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने 8 साल की एक मासूम के साथ रेप करने के बाद गला दबाकर हत्या के कांड के गुनहगार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30,000 का जुर्माना लगाने के साथ पीड़ित परिवार को तीन लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद इसमें फैसला दिया। कांड के आरोपी जोगिया मठ निवासी रवि कुमार उर्फ रवि रजक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय की अदालत में 29 जनवरी की सुनवाई में रवि रजक को दुष्कर्म हत्या का ठहराया था। इस मामले में बुधवार को सजा सुनाई गई।
जानकारी के मुताबिक 2020 में 14 जून को मासूम बच्चे अपने घर से सामान लाने के लिए रवि की दुकान पर गई थी। काफी देर तक बच्चे नहीं लौटी तो घर वाले उसकी खोज करने लगे। काफी छानबीन के बाद भी वह नहीं मिली। अगले दिन मामले का एफआईआर थाने में दर्ज कराया गया। 2 दिन बाद बच्चे की लाश सिकंदरपुर मन में मिली तो पुलिस के भी होश उड़ गये।