Chhattisgarh: राजनांदगांव। पत्नी की बहन को जिंदा जलाने वाले आरोपी जीजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने एक हजार रुपए अर्थदंड भी आरोपी पर लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामले की पैरवी करने वाले लोक अभियोजक नारायण कन्नौजे ने बताया कि आरोपी जीजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सावंत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिले के तुमड़ीबोड पुलिस चौकी क्षेत्र के कोपेड़ीह में मनीषा सेन का 22 से 24 मई 2021 के बीच विवाह संपन्न होना था। मनीषा सेन के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई मेहमान आए हुए थे। इस बीच 21 मई की रात को घर में जब सब सोए हुए थे, उस दौरान 22 मई की तडक़े 5 बजे दुल्हन बनने की तैयारी कर रही मनीषा सेन के ऊपर उसके जीजा हेमलाल सेन ने मिट्टीतेल उड़ेलकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। इस घटना को एक महिला मेहमान रंभा सेन निवासी राका ने प्रत्यक्ष तौर पर देखा। आग से मनीषा बुरी तरह से जल गई। रंभा सेन ने मनीषा को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह भी झुलस गई।
घर वालों ने मनीषा और रंभा को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जानकारी बसंतपुर थाना को दी। सूचना मिलने के बाद तत्कालीन निरीक्षक रितेश मिश्रा ने चिकित्सकों की अनुमति से मनीषा सेन और रंभा सेन का बयान दर्ज किया। वहीं मनीषा सेन की स्थिति खराब होते देखकर उसे रायपुर भेज दिया गया था, जहां उसकी कुछ दिनों बाद मौत हो गई। रंभा सेन की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी जीजा हेमलाल सेन के विरूद्ध मामला दर्ज किया। इस मामले में आरोपी हेमलाल सेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ धारा 307 व 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।