(CG Elections 2023) विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान 17 नवंबर को होना है। जिले में मतदान के दिन सभी शासकीय, अर्धशासकीय, औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के लिए विधानसभा निर्वाचन के तहत मतदान दिवस 17 नवंबर को शत प्रतिशत मतदान के लिए जिले के सभी शासकीय कार्यालयों व संस्थाओं में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रमानुसार 17 नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया में अपना मत देना हर मतदाता का अधिकार है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।