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प्रेमिका को कार से कुचलने का मामला, ठाणे Court ने अश्वजीत गायकवाड़ सहित 3 आरोपियों को दी जमानत

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महाराष्ट्र: (Court) महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ द्वारा प्रेमिका को कार से कुचलने के मामले के आरोपियों को ठाणे कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी l ठाणे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 15,000 रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी l इससे पहले ठाणे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था l इसके बाद तीनों आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी l

मामले में मुंबई पुलिस ने रोमिल पाटिल, विश्वजीत और सागर शेडगे को पकड़ा था और अब रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को (Court) अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने तीनों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था l अब जानकारी आ रही है कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है l पुलिस ने तीनों आरोपियों को ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश प्रियंका धूमल की अदालत के समक्ष पेश किया था l

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों से अभी कुछ पूछताछ बाकी है l इसलिए 10 दिन की पुलिस हिरासत दी जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया l इसके बाद आरोपियों के अधिवक्ता बाबा शेख द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद उन्हें जमानत दे दी l आरोपियों ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में सभी धाराएं जमानती हैं और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है l

पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि वह (प्रिया) अभी भी अस्पताल में हैं l इस मामले में एफआईआर ठीक से नहीं ली गई थी, प्रिया का ऑपरेशन किया गया था और वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी l आरोपी ने प्रिया को धोखा दिया है, उससे पीड़िता से अपने शादीशुदा होने की बात छुपाई थी l ये घटना मुंबई के घोड़बंदर रोड पर स्थित एक होटल के पास की है, जहां 11 दिसंबर को हुए घटना के सिलसिले में पुलिस ने नौकरशाह के बेटे अश्वजीत गायकवाड, रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को रविवार को गिरफ्तार किया था l

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