BJP नेता प्रियांश विश्वकर्मा को नहीं मिली जमानत, अब दोषी पुलिसकर्मियों और निजी अस्पतालों पर होगी कार्यवाही
जबलपुर के एक हाई प्रोफाइल मामले में हत्या के आरोपी (BJP) भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियांश विश्वकर्मा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज विशाल भगत ने जमानत देने से मना कर दिया है और प्रियांश विश्वकर्मा की ओर से लगाई गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया l
मध्य प्रदेश के जबलपुर में 26 साल की एमबीए छात्रा वेदिका ठाकुर 10 दिन बाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई l 16 जून को बीजेपी (BJP) नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने उसे अपने दफ्तर में गोली मार दी थी जिसके बाद सोमवार को अस्पताल में उसकी मौत हो गई l जानकारी के मुताबिक जिस वक्त वेदिका को गोली मारी गई थी उस वक्त उसके साथ उसकी दोस्त पायल भी थी जो घटना के बाद से ही गायब है l
वेदिका ठाकुर के चाचा अशोक ठाकुर ने बताया कि 16 जून को वेदिका अपनी सहेली पायल के साथ BJP नेता प्रियांश विश्वकर्मा के दफ्तर गई थी l साढ़े 12 बजे से एकबजे से एक बजे के बीच मेरी भतीजी वेदिका को गोली लगती है जिसके बाद से पायल लापता है. पुलिस ने अभी तक नहीं बताया कि वो कहां है l उन्होंने कहा, मेरी भतीजी को प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा गोली मार दी गई और इसके बाद जगह-जगह लेकर भटकता रहा. इसके बाद शाम 6 बजे अपने परिचित बड़ेड़िया जी के अस्पताल में उसे छोड़कर फरार हो गया l