bihar News: Court ने लालू, तेजस्वी के खिलाफ ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा
bihar News: जमीन के बदले नौकरी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. समन जारी करने के मामले में कोर्ट 24 अगस्त को फैसला सुनाएगा
इस मामले में ED ने 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को तलब करने पर सभी पक्षकारों की दलीलें सुनने की कार्यवाही पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया. चार्जशीट में 96 दस्तावेज साक्ष्य रूप में दर्ज किए गए हैं.
कोर्ट ने 6 जुलाई को ED को एक महीने में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था. उसी दिन सुनवाई के दौरान ED के संयुक्त निदेशक को कोर्ट ने कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है. जांच चल रही है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया था कि ED तय समय में जांच पूरी कर पूरके आरोप-पत्र दाखिल कर देगी. कोर्ट ने कहा मामले में जांच पूरी करने के लिए समय सीमा होनी चाहिए. अनंत काल की मोहलत नहीं दी जा सकती.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 महीने पहले 7 मार्च को ED के धनशोधन के आरोप वाले मामले में लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के साथ सहायक हृदयानंद चौधरी को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ED ने 9 जनवरी को इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी