नई दिल्लीः शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
अदालत ने कहा कि सरकारी गवाह संबंधी कानून एक साल से नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को फंसाने के लिए बनाया गया था। साथ ही हाई कोर्ट ने दस्तावेज की आपूर्ति नहीं करने के बिंदु पर कहा कि केजरीवाल कानून के मुताबिक दस्तावेज पाने के हकदार होंगे।