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Ramavatar Jaggi हत्याकांड के आरोपियों की अपील खारिज, आजीवन कारावास की सजा बरकरार

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रायपुर : प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाले NCP नेता रामावतार जग्गी Ramavatar Jaggi हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला आ गया। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा डिवीजन बेंच ने जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील खारिज करते हुए 28 आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में दो तत्कालीन सीएसपी और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं।

बता दे कि 4 जून 2003 को NCP नेता रामावतार जग्गी Ramavatar Jaggi की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे और एक अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा हो सुनाई गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

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