झारखंड
झारखंड के मुख्यमंत्री hemant soren को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (hemant soren) को बड़ी राहत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की याचिका खारिज कर दी. ED ने हाईकोर्ट की ओर से हेमंत सोरेन को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते समय सही और तर्कसंगत फैसला सुनाया था
ASG एसवी राजू ने आपत्ति जताई है कि PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों पर हाईकोर्ट ने अविश्वास जताया है, उन्होंने कहा कि जमानत के लिए तो CRPC की धारा 161 के तहत बयान पर भी भरोसा किया जाता है. ASG ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में बहुत खामियां हैं और उसे रद्द किया जाना चाहिए. लेकिन जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बिलकुल सही बताते हुए इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है