Chhattisgarh Crime: राजनांदगांव। पांच साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने उक्त फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने बताया कि मामला अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र में अप्रैल 2023 का है। पीड़िता बच्ची अपने घर के पास आम तोड़ रही थी।
तभी आरोपी एल साहू उसे गोद में उठाकर अपने घर ले गया। जहां उससे अश्लील हरकत करने लगा। जिसे पीड़िता की बड़ी बहन ने देखकर अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद मामले की शिकायत थाने पहुंची। चौकी पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था, जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चल रही थी