नई दिल्ली: (Arvind Kejriwal) ईडी के द्वारा गिरफ्तार किये गए अरविन्द केजरीवाल अब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। वहीं इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर आज सुनवाई हुई।
Arvind Kejriwal हाईकोर्ट ने यह याचिका ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ़ कहा है कि इस पर फैसला करना उन के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। यह राजनीतिक मामला है और इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और याचिका को खारिज करने का आदेश पारित किया l
वहीं सोशल एक्टिविस्ट सुरजीत सिंह यादव की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने कहा, ‘क्या न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश है? हमने आज अखबार में पढ़ा कि एलजी इसका परीक्षण कर रहे हैं। यह फिर राष्ट्रपति के सामने जाएगा। यह अलग विंग के लिए है। हम समझ सकते हैं कि कुछ राजनीतिक दिक्कतें हो सकती हैं। हमें क्यों कोई आदेश पारित करना चाहिए? हमें एलजी या राष्ट्रपति को सिखाने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें गाइड नहीं कर सकते हैं। हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि कार्यपालिका इसे देख रही है।’