महिलाओं में Mahtari Vandan Yojna को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह, पहले दिन ऑनलाइन के माध्यम से कुल 2449 महतारी वंदन फॉर्म भरे गए
दंतेवाड़ा/बी रामू की रिपोर्ट: (Mahtari Vandan Yojna) राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में महतारी वंदन योजना 1 मार्च से लागू की जावेगी। जिले में महतारी वंदन योजना फॉर्म ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड पार्षद कार्यालय, च्वाइस सेंटर से प्राप्त और जमा कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन पंजीयन दोनों माध्यम से शुरू हो गया है। महिलाओं में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और फॉर्म भर रहे हैं। जिसमें दन्तेवाड़ा में 325 गीदम में 1389 कटेकल्याण 71, व कुआकोण्डा विकासखंड में 664 महतारी वंदन योजना के तहत ऑफलाइन फॉर्म भरे गए। जिले के समस्त विकासखंड के परियोजना के पहले दिन ऑफलाइन के माध्यम से कुल 2449 महतारी वंदन फॉर्म भरे l
Mahtari Vandan Yojna 8 मार्च को आएगी पहली किस्त दरअसल, महतारी वंदन योजना के लिए 5 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन शुरू हो चुका है l आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 20 फरवरी 2024 हैं l अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी और सरकार राज्य की हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए की वित्तीय मदद दे रही है। यह राशि महिलाओं को मासिक 1,000 रुपए की किस्तों में उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना और उनके जीवन में बेहतरी लाना है।
गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करने के अलावा पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।