रायपुर: (DevendraYadav) बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष कोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं कांग्रेस नेता रामप्रताप सिंह (आरपी सिंह), विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया को पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने के साथ जमानती वारंट जारी किया है, जबकि समन मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, नारायण साहू, नवनीत तिवारी, पीयूष साहू, मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी को नोटिस जारी कर जुर्माना भरने को कहा गया है।
DevendraYadav ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में चार घंटे तक बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। देवेंद्र यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की। ईडी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक डा. सौरभ कुमार पांडेय ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया। न्यायाधीश ने दो मार्च को मामले की अगली सुनवाई नियत की है। बता दें कि इस मामले में जेल में बंद तीन आरोपितों को छोड़कर सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आइएएस समीर बिश्नोई समेत आठ की कोर्ट में नियमित पेशी भी हुई।
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW जारी करने के लिए ईडी की ओर से लगाए गए आवेदन को न्यायाधीश ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपार शक्तियां होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक डा. सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि कोयला घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति कोर्ट ने ईडी को दे दी है। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ईडी की टीम जेल में जाकर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी।