भारतीय रिजर्व बैंक(RBI)ने बदले नियम,आया नया गाईडलाईन्स
आरबीआई ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियों से जुड़े नियमों को टाइट किया है।
ज्यादातर लोग अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नया गाईडलाईन्स जारी किया है, कुछ नियमों को बदलकर सख्त कर दिया है। आरबीआई ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियों से जुड़े नियमों को टाइट किया है।भारतीय बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन जारी करते हैं, हालांकि अब क्रेडिट कार्ड बनवाना और पर्सनल लोन लेना मुश्किल हो सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन लेकर बीते गुरूवार को एक रिलीज जारी की है जिसमें केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब बैंकों और नॉन बैंकिंग कंपनियों को अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा पूंजी अलग रखने की आवश्यकता होगी। यह पूंजी पहले से 25 फीसदी ज्यादा होगी। जहां पहले 100 फीसदी अलग पूंजी रखी जाती थी, वहीं अब बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को 125 फीसदी कैपिटल अलग रखने की जरूरत होगी। मान लीजिए बैंक ने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया तो उसे पहले 5 लाख रुपए ही अलग रखने पड़ते थे, लेकिन अब बैंक को 25 फीसदी ज्यादा 6 लाख 25 हजार रुपए अलग रखना होगा।